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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए हिकाल के विरुद्ध न्याय निर्णय की कार्यवाही शुरू की। इसके बाद, विनियामक ने कथित उल्लंघनों के लिए 22 अगस्त, 2023 को हिकाल को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया।
एससीएन में कहा गया कि हिकाल सूचना का खुलासा करने में विफल रहा।
कारण बताओ नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया कि हिकाल पर्याप्त और समय पर खुलासे करने में विफल रहा तथा एक टैंकर से खतरनाक रसायन, सोडियम
हाइड्रोसल्फाइड (NaHS) के अवैध निर्वहन के कारण हुई घटना से संबंधित सात घटनाओं के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों को गलत और भ्रामक खुलासे किए। सेबी की न्याय निर्णय अधिकारी आशा शेट्टी ने गुरुवार को पारित आदेश में कहा, "सेबी द्वारा निपटान शर्तों की स्वीकृति और निपटान राशि की प्राप्ति के मद्देनजर, 22 अगस्त, 2023 के एससीएन के माध्यम से नोटिस प्राप्तकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई तत्काल न्याय निर्णय कार्यवाही निपटान विनियमों के अंतर्गत समाप्त की जाती है।"
हिकल लिमिटेड ने कथित तौर पर प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए उसके खिलाफ शुरू की जा सकने वाली कार्यवाही को निपटाने के लिए निपटान आवेदन दायर किया। निपटान आवेदन की प्राप्ति के बाद, नोटिस प्राप्तकर्ता ने संशोधित निपटान शर्तों का प्रस्ताव रखा, जिसे सेबी की उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (एचपीएसी) ने मंजूरी दे दी.
जिसने निपटान शुल्क के रूप में 43.97 लाख रुपये के भुगतान पर मामले को निपटाने की सिफारिश की। इसके अलावा, नियामक ने हिकल को अनियमितताओं के लिए चूककर्ता अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सलाह दी, जिसकी सूचना सेबी को दी जाए। तदनुसार, 43.97 लाख रुपये का निपटान शुल्क जमा करने के बाद, हिकल ने नियामक के साथ मामले को सुलझा लिया।
यदि आवेदक निपटान प्रक्रिया के दौरान गलत प्रतिनिधित्व करता पाया जाता है या कार्यवाही के हिस्से के रूप में दी गई किसी भी शर्त या वचन का उल्लंघन करता है,
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