राज्य संचालित एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि वित्त मंत्रालय ने 27 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) को अक्षय ऊर्जा परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए आयकर अधिनियम की धारा 47 (viiaf) के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट प्रदान की है।
भारत सरकार के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) ढांचे के एक भाग के रूप में, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अपनी मौजूदा अक्षय संपत्तियों का मुद्रीकरण करने की योजना तैयार की है। यह महत्वपूर्ण छूट एनएलसीआईएल की अक्षय ऊर्जा परिसंपत्तियों के कुशल मुद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, इसकी रणनीतिक विकास पहलों का समर्थन करती है और भारत सरकार की नीतियों का पालन करती है।
यह भी पढ़ें : हरीश सरन को पीटीसी इंडिया में निदेशक (विपणन) के रूप में नियुक्त किया गयायह कंपनी की अक्षय ऊर्जा पदचिह्न को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है और स्थिरता और वित्तीय विवेक के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
एनएलसीआईएल इस छूट को सुविधाजनक बनाने में उनके समर्थन के लिए वित्त मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और सभी हितधारकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। कंपनी नवाचार और स्थिरता के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।
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