प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना "पीएम-विद्या लक्ष्मी योजना" को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य योग्य छात्रों के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करके गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है।
इस योजना के तहत, जो भी छात्र गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करता है, वह बिना संपार्श्विक, बिना गारंटर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पूरा ट्यूशन शुल्क और अन्य पाठ्यक्रम से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए ऋण प्राप्त करने के योग्य होगा।
यह भी पढ़ें : पीईएसबी ने एसपीएमसीआईएल के लिए निदेशक (वित्त) की सिफारिश कीसरकार ने 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जिससे 7 लाख नए छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत, छात्र 7.5 लाख रुपये तक के ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 75% क्रेडिट गारंटी होगी। इसके अलावा, जिन छात्रों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है, वे अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, सीएस सेटी के अनुसार, "हम भारत सरकार को पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू करने के लिए सराहना करते हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करती है और हमारे युवाओं को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है। यह कार्यक्रम शैक्षिक समानता को बढ़ावा देने और भारत के भविष्य के नेताओं की क्षमता को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसबीआई भारत के युवाओं के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है।"
पीएम-विद्या लक्ष्मी की प्रमुख विशेषताएं:
यह योजना उन प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा ऋण का विस्तार करती है जो देश के शीर्ष 860 गुणवत्ता वाले उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं, जिससे हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को कवर किया जाता है।
7.5 लाख रुपये तक के ऋण की राशि पर भारत सरकार द्वारा 75% गारंटी प्रदान की जाएगी, जिससे बैंकों को कवरेज का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
इसे एक सरल, पारदर्शी और छात्र-हितैषी प्रणाली के माध्यम से प्रशासित किया जाता है जो इंटर-ऑपरेबल और पूरी तरह से डिजिटल होगी।
8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी, जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
पीएम-विद्या लक्ष्मी के लिए आवेदन कैसे करें:
छात्र शिक्षा ऋण के लिए और ब्याज सब्सिडी के वितरण के लिए "पीएम-विद्या लक्ष्मी" एकीकृत पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ब्याज सब्सिडी का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट्स के माध्यम से किया जाएगा।
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