केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने 14 जनवरी, 2025 को पावरग्रिड भादला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए दायर याचिका के संबंध में एक आदेश जारी किया।
यह याचिका विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 और 15 के साथ-साथ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के ट्रांसमिशन लाइसेंस विनियम, 2024 के तहत दायर की गई थी। यह लाइसेंस एक अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना से संबंधित है, जिसका उद्देश्य बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर (बीओओटी) के आधार पर भादला-III और बीकानेर-III परिसरों के अंतर्संबंधों को मजबूत करना है।
इस परियोजना में भादला-III और बीकानेर-III के बीच 765 केवी डबल सर्किट लाइन सहित महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन तत्वों का निर्माण शामिल है, जिसमें 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर हैं।
इन घटकों को 30 अगस्त, 2026 तक चालू करने का कार्यक्रम है। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, पावरग्रिड सफल बोलीदाता के रूप में उभरा, जिसने 979.70 मिलियन रुपये का सबसे कम वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क उद्धृत किया।
यह भी पढ़ें : कोल इंडिया के शेयरों में 3.03% की बढ़ोतरी, 27 जनवरी को दूसरे अंतरिम लाभांश भुगतान की रिकॉर्ड तिथि की घोषणा26 दिसंबर, 2024 को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने “भड़ला-III और बीकानेर-III ट्रांसमिशन लिमिटेड” से “पावरग्रिड भड़ला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड” में नाम परिवर्तन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी।
18 दिसंबर, 2024 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी प्रमाण पत्र के माध्यम से इस परिवर्तन को औपचारिक रूप दिया गया।
आयोग के अंतिम आदेश ने कई शर्तों के अधीन 25 वर्षों के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया।
इनमें विभिन्न नियामक मानकों का अनुपालन, नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अनुबंध पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली का पालन करना और ट्रांसमिशन सिस्टम तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच शामिल है।
इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारक को लाइसेंस अवधि के दौरान बिजली व्यापार या अन्य असंबंधित व्यवसायों में संलग्न होने से प्रतिबंधित किया गया है।
परियोजना के निष्पादन की निगरानी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा की जाएगी ताकि शेड्यूल और मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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