बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, समझाया गया: पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 3 दिसंबर को लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा हुई।
गौरतलब है कि सीतारमण ने 3 दिसंबर को संसद में विधेयक का प्रस्ताव रखा और इसे ध्वनिमत से पेश करने की मंजूरी दे दी गई।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से ही सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों को स्थिर रखने के लिए "बेहद सतर्क" रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य हमारे बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ रखना है और 10 साल बाद आप इसका नतीजा देख रहे हैं।"
यह भी पढ़ें : एनएमडीसी स्वरोजगार योजना ने छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में स्वरोजगार क्रांति को जन्म दियारिपोर्ट में कहा गया है कि विधेयक पर बहस के दौरान विपक्ष ने इसे "निजीकरण की दिशा में एक कदम" बताते हुए इसकी आलोचना की।
हम इस संशोधन के विवरण की जांच करते हैं, जिसे इस महीने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्तावित किया गया था।
यह भी पढ़ें : आरआईएनएल ने एपी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2024 में स्वर्ण पुरस्कार जीताबैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 - आपको जो कुछ भी जानना चाहिए प्रस्तावित संशोधन बैंक खाताधारकों को अपने खातों में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति देता है।
यह निदेशक पदों के लिए ‘पर्याप्त ब्याज’ सीमा को भी पुनर्परिभाषित करता है, जिसकी सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है। वर्तमान सीमा लगभग छह दशक पहले तय की गई थी।
सीतारमण के अनुसार, यह संशोधन जमाकर्ताओं को क्रमिक या एक साथ नामांकन सुविधा का विकल्प देता है, जबकि लॉकर धारकों के पास केवल क्रमिक नामांकन होगा।
यह संविधान (निन्यानबेवें संशोधन) अधिनियम, 2011 के साथ संरेखित करने के लिए सहकारी बैंकों में निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) के कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है।
यह भी पढ़ें : एमआरपीएल ने चार उत्कृष्टता पुरस्कारों से चमक बिखेरी बैंक