केंद्र ने आधिकारिक तौर पर एकीकृत पेंशन योजना, यूपीएस के कार्यान्वयन को अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू की थी।
यह योजना इस साल 1 अप्रैल से लागू होगी। कल जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यूपीएस केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत इस विकल्प को चुनते हैं।" बयान में कहा गया है, "पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) यूपीएस को चालू करने के लिए नियम जारी कर सकता है। एकीकृत पेंशन योजना के चालू होने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2025 होगी।"
यह भी पढ़ें : डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह कहा, "इसरो का 100वां प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और भावी कर्मचारी या तो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं या यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार, कोई भी कर्मचारी जिसने यूपीएस विकल्प का उपयोग किया है, वह किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी परिवर्तन, वित्तीय लाभ या सेवानिवृत्ति के बाद सहित बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता का दावा नहीं कर सकता है।
नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करेगी, बशर्ते कि वे 25 साल की सेवा पूरी कर लें। 25 साल से कम लेकिन 10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी।
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