आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को 25,000 रुपये तक निकासी की अनुमति दी

Tue , 25 Feb 2025, 11:24 am UTC
आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को 25,000 रुपये तक निकासी की अनुमति दी
आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को 25,000 रुपये तक निकासी की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए जाने के बाद 27 फरवरी, 2025 से प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये तक की जमा निकासी की अनुमति दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की कि इस छूट से कुल जमाकर्ताओं में से 50% से अधिक लोग अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे, जबकि शेष जमाकर्ता अपने खातों से 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे।

 

आरबीआई ने आगे स्पष्ट किया कि जमाकर्ता इस निकासी के लिए बैंक की शाखा और एटीएम दोनों चैनलों का उपयोग कर सकते हैं, कुल राशि प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये या उनके खाते में उपलब्ध शेष राशि, जो भी कम हो, तक सीमित है। इसके अलावा, प्रशासक के अनुसार आरबीआई द्वारा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है, जो आज से प्रभावी है।

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समिति में अब भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व महाप्रबंधक रवींद्र सपरा, सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व उप मुख्य महाप्रबंधक रवींद्र तुकाराम चव्हाण और चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद एम. गोलास शामिल हैं। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि रिजर्व बैंक घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है और बैंक के जमाकर्ताओं के हित में आवश्यक कदम उठाता रहेगा।

13 फरवरी को, आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सर्व समावेशी निर्देश (एआईडी) लागू किया और बैंक को निर्देश दिया कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे।

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