इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो बजट एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी है, को आयकर विभाग ने Rs.944.20 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आकलन वर्ष 2021-22 के लिए जारी किया गया है। हालांकि, कंपनी ने इस आदेश को 'गलत और निराधार' बताते हुए कानूनी कदम उठाने की बात कही है। गुरुग्राम स्थित इस एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का कंपनी के संचालन, वित्तीय स्थिति या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि आयकर विभाग ने यह आदेश इस गलत धारणा के आधार पर दिया है कि कंपनी द्वारा अपील किए गए कर निर्धारण आदेश को आयकर आयुक्त (अपील) ने खारिज कर दिया है, जबकि यह अपील अभी भी लंबित है।
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कंपनी ने विभाग के दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय कानूनी रूप से गलत और आधारहीन है। इसके जवाब में, इंडिगो ने इस आदेश को चुनौती देने और कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है।
कंपनी ने यह भी कहा कि यह आदेश उसकी वित्तीय स्थिति, संचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। आयकर विभाग से आदेश प्राप्त करने के बाद, इंडिगो के शेयर 0.32% गिरकर ₹5,113 पर बंद हुए। हालांकि, वर्ष की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में लगभग 11.36% की वृद्धि दर्ज की गई है।
इंडिगो के प्रमोटरों की हिस्सेदारी दिसंबर 2024 तक 49.27% थी। हाल के दिनों में एयरलाइन के विस्तार योजनाओं और विकास रणनीतियों के कारण इसके शेयरों में सकारात्मक निवेशक भावनाएं देखी गई हैं।
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