भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)) निर्देश, 2016 के प्रावधानों का पालन न करने पर मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 20 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। शीर्ष बैंक ने कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 16 दिसंबर, 2024 के आदेश द्वारा आरबीआई द्वारा जारी "भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)) निर्देश, 2016" के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर 20,00,000/- रुपये (केवल बीस लाख रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।"
यह भी पढ़ें : पीईएसबी ने एसपीएमसीआईएल के लिए निदेशक (वित्त) की सिफारिश की16 दिसंबर, 2024 को जारी आदेश, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के वैधानिक निरीक्षण के बाद आया। निरीक्षण में आरबीआई के केवाईसी मानदंडों के अनुपालन में महत्वपूर्ण खामियां सामने आईं।
यह भी पढ़ें : अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1337 रेलवे स्टेशनों का होगा विकासइनमें ग्राहक स्वीकृति के समय जारीकर्ता प्राधिकरण की सत्यापन सुविधा के माध्यम से ग्राहकों के स्थायी खाता संख्या (पैन) को सत्यापित करने में विफलता शामिल थी। इसके अतिरिक्त, मणप्पुरम फाइनेंस ने प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) निर्दिष्ट करने की आवश्यकता का पालन करने के बजाय कुछ ग्राहकों को कई पहचान कोड आवंटित किए।
यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा आरबीआई को दी गई शक्तियों के तहत लगाया गया था, जिसके बाद कंपनी द्वारा कारण बताओ नोटिस पर दिए गए जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसके मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार किया गया।
आरबीआई ने कहा, "यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लागू करना आरबीआई द्वारा कंपनी के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।"
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