हाईकोर्ट ने बैंक को साइबर धोखाधड़ी में खोए 2.6 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया

Tue , 26 Nov 2024, 11:05 am
हाईकोर्ट ने बैंक को साइबर धोखाधड़ी में खोए 2.6 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को साइबर धोखाधड़ी के शिकार 55 वर्षीय व्यक्ति के खाते से अवैध रूप से निकाली गई 2.6 लाख रुपये की राशि वापस करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) "सेवा में घोर कमी" का दोषी है, क्योंकि धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर उसका जवाब "उदासीन, दोषपूर्ण और त्वरित नहीं" था। न्यायालय ने बैंक को याचिकाकर्ता को लागत के रूप में 25,000 रुपये के साथ राशि पर 9% प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करने को कहा।

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हाईकोर्ट एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर विचार कर रहा था जो 2021 में 'फ़िशिंग' और 'विशिंग' का शिकार हो गया था, जब उसने अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए एक अज्ञात लिंक पर क्लिक किया था, जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि उसकी एसएमएस सेवाएँ बंद कर दी जाएँगी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अपराधियों के साथ उसके मोबाइल नंबर पर प्राप्त किसी भी ओटीपी को साझा किए बिना भी, उसके खाते से 1,00,000 रुपये और 1,60,000 रुपये काट लिए गए। कोर्ट ने पाया कि ग्राहक सेवा सेवाएँ संदिग्ध खाता गतिविधि सहित विभिन्न चिंताओं के साथ बैंक ग्राहकों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

हालाँकि, वर्तमान मामले में, बैंक की प्रतिक्रिया "धीमी" और "शीघ्र नहीं" थी। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बैंक अपने ग्राहक के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और धोखाधड़ी का पता लगाने पर, बैंक का यह निहित कर्तव्य है कि वह उचित सावधानी बरते और तुरंत कार्रवाई करे।

इसके बजाय, बैंक ने "एक स्पष्ट सेवा कमी का प्रदर्शन किया"। खाते में सेंध के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा तुरंत सूचना दिए जाने के बावजूद, बैंक ने कोई तत्परता नहीं दिखाई और "उचित सावधानी बरतने में विफल रहा, धोखाधड़ी से धन निकासी की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा की

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न्यायमूर्ति शर्मा ने हाल के आदेश में कहा कि न्यायालय ने एसबीआई को "आईडीएफसी बैंक और वन97 कम्युनिकेशन के संदिग्ध खातों को वापस लेने, वापस लेने या फ्रीज करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाने" के लिए दोषी ठहराया।

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